Himachalnow / चंबा
अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने जारी किए आदेश
खड़ामुख-होली-नयाग्रां सड़क के आरडी 0-280 से 0-620 के हिस्से में 20 फरवरी 2025 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तथा दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सड़क पर निर्माण कार्य चलते रहेंगे।
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आपातकालीन सेवाओं को आवागमन की अनुमति
अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किए हैं। इस दौरान आपातकालीन सेवा वाहनों को आवागमन की अनुमति दी गई है। यदि किसी आपातकालीन स्थिति की मांग होगी तो निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय
उलांसा-सुलाखर वाया सतनाला संपर्क सड़क के तहत खड़ामुख से ओपण के बीच चल रहे निर्माण कार्यों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि सड़क कटिंग के दौरान पत्थर और मलबे के गिरने से जनसुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए यह आदेश लागू किए गए हैं।
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