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Road Closed / सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही 27 जून तक प्रतिबंधित, प्रशासनिक आदेश जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Road Closed : जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने बडवास-चैकी मिरगवाल सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही को 27 जून 2026 तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया है। यह निर्णय सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य के चलते सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए लिया गया है।

नाहन

सड़क पर यातायात प्रतिबंध लागू

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बडवास-चैकी मिरगवाल सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध सड़क पर चल रहे सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। संबंधित विभागों को भी निर्माण कार्य के दौरान यातायात प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्माण कार्य के कारण निर्णय

प्रशासन के अनुसार सड़क के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निर्माण स्थल पर मशीनरी, निर्माण सामग्री और श्रमिकों की मौजूदगी के कारण भारी वाहनों की आवाजाही से कार्य प्रभावित होने तथा सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ने की संभावना थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से लागू प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर अब 27 जून 2026 तक कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थिति की समीक्षा कर यातायात व्यवस्था को सामान्य किया जाएगा।

स्थानीय वाहनों और आपात सेवाओं को छूट

जारी आदेशों में स्थानीय निवासियों के छोटे वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

महत्वपूर्ण ग्रामीण संपर्क मार्ग

बडवास-चैकी मिरगवाल सड़क क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। यह सड़क बडवास, चन्नू, सुनला, पिहायी तथा आसपास के अन्य गांवों के लोगों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्थानीय स्तर पर कृषि, व्यापारिक गतिविधियों और आवश्यक सेवाओं के लिए भी इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। इसी कारण प्रशासन ने सड़क को पूर्ण रूप से बंद करने के बजाय केवल भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

नियमों के पालन के निर्देश

जिला दण्डाधिकारी ने वाहन चालकों, परिवहन संचालकों और संबंधित एजेंसियों से जारी आदेशों का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है और सभी संबंधित पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या वाहन संचालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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