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Road Closed / 19 जून तक इस सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद, प्रशासन ने जारी किए आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 2 Hours Ago • 1 Min Read

Road Closed : जिला सिरमौर के बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क मार्ग पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य के चलते भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध 19 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

सिरमौर/नाहन

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. एल.आर. वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय सड़क पर चल रहे सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

निर्माण कार्य के चलते लगाया गया प्रतिबंध

प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की संभावना है। इसी को देखते हुए 12 जून से 19 जून, 2026 तक इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

छोटे वाहन और आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी

जारी आदेशों के अनुसार स्थानीय निवासियों के छोटे वाहन, एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही पूर्ववत जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने तथा आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है यह सड़क

बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क बाडवास, चन्नू, सुनला और पिहायी सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी कारण सड़क को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने सभी वाहन चालकों से आदेशों का पालन करने और निर्माण कार्य में सहयोग देने की अपील की है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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