सिरमौर में खुलेंगी चार उचित मूल्य की दुकानें, 16 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन
सिरमौर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पात्र आवेदक 16 नवंबर 2026 तक निर्धारित वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होंगे। व्यक्तिगत आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक और आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
नाहन
प्रस्तावित दुकानों में विकास खंड संगड़ाह की ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा के ब्योंग टटवा वार्ड नंबर-1 और ग्राम पंचायत खाला क्यार के खाला क्यार वार्ड नंबर-2 शामिल हैं। विकास खंड नाहन की ग्राम पंचायत नेहर स्वार के कैंथ घाट वार्ड नंबर-1, मानरिया तथा विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत नईनेटी के नईनेटी वार्ड नंबर-3 में भी उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है।
ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे आवेदन
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शमशेर सिंह के अनुसार इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं आवश्यक सूचना और दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in पर अपलोड करके आवेदन कर सकती हैं। केवल 16 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन अपलोड किए गए आवेदन ही मान्य होंगे। व्यक्तिगत आवेदक को मैट्रिक प्रमाणपत्र और उपलब्ध होने पर उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र के साथ संबंधित श्रेणी एवं पात्रता के प्रमाणपत्र भी जमा करने होंगे।
आवेदक को भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता, बेरोजगारी, विधवा या एकल नारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा बीपीएल श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र पात्रता के अनुसार अपलोड करने होंगे। बेरोजगारी प्रमाणपत्र में आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नियमित रोजगार में नहीं होने की पुष्टि आवश्यक है। निर्धारित प्रपत्र के साथ संबंधित प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न नहीं करने पर आवेदन अस्वीकृत या रद्द किया जा सकता है।
आवंटन में इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
दुकानों के आवंटन में पहली प्राथमिकता ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी सभाओं और महिला समूहों को दी जाएगी। ग्राम पंचायत को पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, विधवा, दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक और शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को मिलेगी। तीसरी प्राथमिकता के आवेदकों को दसवीं और उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्रों के साथ संबंधित वार्ड का निवासी होने पर ग्राम पंचायत से जारी प्रमाणपत्र तथा श्रेणी और बेरोजगारी संबंधी दस्तावेज देने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक किसी भी कार्यालय दिवस पर संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय के दूरभाष नंबर 01702-222558 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे और सभी जरूरी दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।