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दीपावली पर सोलन में दो घंटे ही चलेंगे पटाखे, बिक्री के लिए पांच स्थान निर्धारित

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 54 Mins Ago • 1 Min Read

सोलन जिला प्रशासन ने दीपावली पर पटाखे चलाने, बेचने और भंडारण के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। जिले में रात 8 से 10 बजे तक केवल पर्यावरण हितैषी पटाखे चलाने की अनुमति होगी, जबकि रॉकेट और हवा में उड़ने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर के प्रमुख बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने खुदरा बिक्री के लिए पांच खुले स्थान निर्धारित किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 10 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।

सोलन

जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने 8 नवंबर को जन सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए। निर्धारित समय के बाहर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। जिले में केवल पर्यावरण हितैषी पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। रॉकेट और हवा में उड़ने वाले पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख बाजारों में बिक्री और भंडारण पर रोक

नगर निगम सोलन की सीमा में लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड और पुराना बस अड्डा क्षेत्र में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। दोहरी दीवार स्थित ओवर ब्रिज पर भी पटाखों का स्टॉल नहीं लगाया जा सकेगा। नगर निगम इस स्थान पर किसी स्टॉल का आवंटन नहीं करेगा। एसडीएम सोलन को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन पांच स्थानों पर होगी खुदरा बिक्री

नगर निगम की परिधि में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए ठोडो मैदान, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, एलआईसी कार्यालय की ओर बड़ोग बाईपास मार्ग के शुरुआती बिंदु के पास खुला स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुला स्थान निर्धारित किया गया है। इन स्थानों पर भी बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

नगर निगम सोलन की ओर से एसडीएम और स्थानीय पुलिस के परामर्श से सुरक्षा शर्तें पूरी करने वाले पात्र लोगों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्टॉल उपलब्ध करवाए जाएंगे। अस्थायी लाइसेंस या परमिट विस्फोटक नियम, 2008 और उप मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक चंडीगढ़ कार्यालय के सुरक्षा निर्देशों के अनुसार जारी होंगे। पटाखों की बिक्री और भंडारण केवल सक्षम प्राधिकरण से स्थायी या अस्थायी लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही कर सकेगा।

संवेदनशील स्थानों के पास पटाखों पर प्रतिबंध

साइलेंस जोन, बाजारों, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्रों, पेट्रोल पंपों, विरासत भवनों और आवासों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों के इस्तेमाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना भी अनिवार्य रहेगी।

जिले के सभी उपमंडलाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आतिशबाजी और पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शनी के लिए स्थान अधिसूचित करेंगे। तय स्थानों पर नियमों की अनुपालना, निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी संबंधित प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 10 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। इस अवधि में निर्धारित स्थानों, समय और सुरक्षा मानकों के अनुसार ही पटाखों की बिक्री तथा इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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