सोलन में जिला परिषद वार्डों के आरक्षण की संशोधित अधिसूचना जारी, चुनाव 2026 के लिए वर्ग तय
Himachalnow / सोलन
सोलन जिले में पंचायत चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद वार्डों के आरक्षण की संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर नई श्रेणियों के अनुसार वार्डों का वर्गीकरण निर्धारित किया गया है।
सोलन
संशोधित अधिसूचना जारी
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में 05 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना को वापस लेते हुए नई अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 तथा निर्वाचन नियम 1994 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों को ध्यान में रखा गया है।
वार्डों का आरक्षण निर्धारण
नई अधिसूचना के अनुसार जिला परिषद सोलन के विभिन्न वार्डों के लिए आरक्षण श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। वार्ड नंबर 1 दाड़ला महिला, वार्ड नंबर 2 सूरजपुर अनारक्षित, वार्ड नंबर 3 डुमैहर महिला, वार्ड नंबर 4 वाकना अनारक्षित, वार्ड नंबर 5 धंगील अनारक्षित, वार्ड नंबर 6 डांगरी अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर 7 चेवा अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर 8 धर्मपुर अनुसूचित जाति, वार्ड नंबर 9 टकसाल अनारक्षित, वार्ड नंबर 10 दाड़वा अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर 11 मन्धाला अनारक्षित, वार्ड नंबर 12 खेड़ा अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड नंबर 13 रडयाली महिला, वार्ड नंबर 14 दभोटा महिला, वार्ड नंबर 15 लग अनुसूचित जाति, वार्ड नंबर 16 बवासनी महिला तथा वार्ड नंबर 17 बगलैहड अनारक्षित निर्धारित किए गए हैं।
चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान
जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित श्रेणियों के आधार पर ही संबंधित वार्डों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रावधान नियमानुसार लागू किए जाएं और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाए।
प्रशासनिक निर्देश
प्रशासन ने संबंधित विभागों को अधिसूचना के अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।