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सोलन में जिला परिषद वार्डों और पंचायत समिति अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी

PRIYANKA THAKUR • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Himachalnow / सोलन

सोलन जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद वार्डों और पंचायत समिति अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर संशोधित सूची के अनुसार नए प्रावधान लागू किए गए हैं।

सोलन

जिला परिषद वार्डों की अधिसूचना
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत 05 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना को वापस लेते हुए नई अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 और निर्वाचन नियम 1994 के नियम 28 के अंतर्गत जिला परिषद सोलन के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के लिए आरक्षण श्रेणियां पुनः निर्धारित की गई हैं।

वार्डों का आरक्षण विवरण
जारी अधिसूचना के अनुसार वार्ड नंबर 1 दाड़ला महिला, वार्ड नंबर 2 सूरजपुर अनारक्षित, वार्ड नंबर 3 डुमैहर महिला, वार्ड नंबर 4 वाकना अनारक्षित, वार्ड नंबर 5 धंगील अनारक्षित, वार्ड नंबर 6 डांगरी अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर 7 चेवा अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर 8 धर्मपुर अनुसूचित जाति, वार्ड नंबर 9 टकसाल अनारक्षित, वार्ड नंबर 10 दाड़वा अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर 11 मन्धाला अनारक्षित, वार्ड नंबर 12 खेड़ा अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड नंबर 13 रडयाली महिला, वार्ड नंबर 14 दभोटा महिला, वार्ड नंबर 15 लग अनुसूचित जाति, वार्ड नंबर 16 बवासनी महिला तथा वार्ड नंबर 17 बगलैहड अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।

पंचायत समिति अध्यक्ष पद आरक्षण
उपायुक्त सोलन द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 तथा निर्वाचन नियम 1994 के नियम 88 के अंतर्गत पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण अधिसूचित किया गया है। यह आरक्षण वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

अध्यक्ष पदों का वर्गीकरण
अधिसूचना के अनुसार पंचायत समिति धर्मपुर में अध्यक्ष पद अनारक्षित, कण्डाघाट में अनुसूचित जाति महिला, कुनिहार में महिला, पट्टा में अनारक्षित, नालागढ़ में अनुसूचित जाति तथा सोलन में महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। संबंधित श्रेणियों के अनुसार ही इन पदों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।