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सुक्खू सरकार ने हिमाचल में नई टोल दरें जारी कीं, कई श्रेणियों को राहत, संशोधित शुल्क लागू

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 3 Apr 2026 • 1 Min Read

Himachalnow / शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई टोल नीति लागू करते हुए विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए संशोधित दरें जारी की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है जबकि अन्य के लिए शुल्क पूर्व स्तर पर ही रखा गया है।

शिमला

नई टोल नीति लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई टोल नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश श्रेणियों में दरों को यथावत रखा गया है, जबकि कुछ वर्गों के लिए संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

स्थानीय वाहनों को छूट
नई व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत हल्के निजी वाहन और टैक्सियों को एंट्री टैक्स से मुक्त रखा गया है। इसके साथ ही हल्के कमर्शियल वाहनों जैसे पिकअप, छोटा हाथी और थ्री-व्हीलर को भी टोल शुल्क से बाहर रखा गया है, जिससे राज्य के वाहन संचालकों को सुविधा मिलेगी।

बाहरी वाहनों के लिए संशोधित दरें
अन्य राज्यों से आने वाले निजी वाहनों के लिए शुल्क में संशोधन किया गया है। 12+1 सीट तक की प्राइवेट कार के लिए दैनिक शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए तिमाही और वार्षिक पास की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे बार-बार आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके।

कमर्शियल और भारी वाहनों के लिए प्रावधान
हल्के कमर्शियल वाहन और 6 टायर वाले ट्रकों के लिए दैनिक शुल्क 320 रुपये तय किया गया है, जबकि तिमाही और वार्षिक पास क्रमशः 11,200 और 44,800 रुपये निर्धारित हैं। तीन एक्सल या उससे अधिक वाले भारी वाहनों के लिए दैनिक शुल्क 570 रुपये रखा गया है और इनके लिए भी पास की व्यवस्था लागू है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रियायती पास की सुविधा प्रदान की गई है।