त्रिलोकपुर नवरात्र मेले के लिए प्रशासन के सख्त आदेश, हथियार-शराब समेत कई चीजों पर रोक
श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 11 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेले के लिए प्रशासन ने कई प्रतिबंध लागू किए हैं। मेला क्षेत्र में घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री ले जाने, शराब का सेवन करने तथा मंदिर में नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित अवधि में कुछ भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी, जबकि मेला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
नाहन/त्रिलोकपुर
उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार कालाआम्ब थाना क्षेत्र और मेला क्षेत्र की सीमाओं में आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नारियल चढ़ाने और शराब के सेवन पर प्रतिबंध
मेले की अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को त्रिलोकपुर मंदिर में नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र की सीमा के भीतर शराब का सेवन और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है, ताकि आयोजन के दौरान व्यवस्था बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सुबह छह से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर रोक
यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 11 से 26 अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच कालाआम्ब से त्रिलोकपुर रोड पर कुछ भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इनमें विशेष रूप से कागज और गत्ता कारखानों के ऐसे ट्रक तथा ट्रैक्टर शामिल हैं, जिनमें मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े बोरों की सहायता से तुड़ी या भूसा लाया जाता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सड़क पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है।
मेला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री बंद
आश्विन नवरात्र मेले के दौरान त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र में मांस-मछली की दुकानें नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। हालांकि कालाआम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क किनारे स्थित दुकानों पर बिक्री पूरी तरह बंद नहीं की गई है। इन दुकानों के विक्रेताओं को मांस-मछली का विक्रय केवल दुकान के अंदर पर्दे में करना होगा। सभी आदेश 11 से 26 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे।