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रेलवे से पेट्रोल पंप तक… वो पांच UPI लेन-देन, जहां सिर्फ ₹5 MDR

हिमाचलनाउ डेस्क • 3 Hours Ago • 1 Min Read

सरकार के नए यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क में 2,000 रुपये से कम के लेन-देन पर एमडीआर शून्य रखा गया है, जबकि इससे अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान पर सामान्य रूप से 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा। हालांकि, रेलवे, पेट्रोल पंप, बीमा प्रीमियम, टेलीकॉम और उपयोगिता सेवाओं से जुड़े यूपीआई भुगतान को राहत देते हुए प्रति लेन-देन केवल पांच रुपये की निश्चित दर तय की गई है।

भारत

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा। इसके तहत चुनिंदा श्रेणियों में 2,001 रुपये या इससे अधिक का यूपीआई भुगतान होने पर भी पांच रुपये ही एमडीआर लिया जाएगा। भुगतान की राशि 10,000 रुपये या इससे अधिक होने पर भी इन श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा।

सामान्य व्यवस्था के तहत 10,000 रुपये का यूपीआई भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी को 0.4 प्रतिशत की दर से 40 रुपये एमडीआर देना पड़ सकता है। इसके विपरीत, फ्लैट रेट मॉडल में शामिल व्यापारी या सेवा प्रदाता से इसी भुगतान पर केवल पांच रुपये लिए जाएंगे। यह व्यवस्था उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां लेन-देन की राशि अधिक हो सकती है, लेकिन लाभ का अंतर अपेक्षाकृत कम रहता है।

पेट्रोल पंप और रेलवे भुगतान पर तय शुल्क

पेट्रोल पंप पर 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के स्थान पर पांच रुपये का निश्चित एमडीआर लागू होगा। इसी तरह, ट्रेन टिकट के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन को भी फ्लैट रेट मॉडल में शामिल किया गया है। रेलवे टिकट के मामले में यह शुल्क यात्री से नहीं लिया जाएगा। भुगतान सेवा उपलब्ध कराने वाला भारतीय रेलवे इस एमडीआर का भुगतान करेगा, इसलिए यात्री को टिकट बुकिंग के लिए इसके कारण अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

बीमा, टेलीकॉम और उपयोगिता सेवाएं भी शामिल

यूपीआई के माध्यम से बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर बीमा कंपनी से प्रति लेन-देन पांच रुपये एमडीआर लिया जाएगा, चाहे प्रीमियम की राशि कितनी भी हो। टेलीकॉम सेवाओं में भी 2,000 रुपये से अधिक के मोबाइल रिचार्ज या अन्य भुगतान पर कंपनी को यही निश्चित शुल्क देना होगा। बिजली, नगरपालिका जल और पाइप्ड नेचुरल गैस जैसी उपयोगिता सेवाओं के 2,000 रुपये से अधिक के बिलों का यूपीआई से भुगतान होने पर भी पांच रुपये का फ्लैट एमडीआर लागू होगा।

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