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Vehicle Scrap Policy / हिमाचल में नई गाड़ी पर 50% टैक्स छूट, स्क्रैप पॉलिसी लागू

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 18 सितंबर 2025 at 9:09 pm

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हिमाचल सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

शिमला

अधिसूचना हुई जारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि वाहन मालिक अपना पुराना वाहन अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा कर नया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स (टोकन/रोड टैक्स) में 50% तक की छूट मिलेगी। यह छूट सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी जो भारत स्टेज-1 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों पर निर्मित हैं।

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वाहनों की श्रेणियां और समय सीमा
इसमें सभी मीडियम व हैवी गुड्स मोटर वाहन और मीडियम व हैवी पैसेंजर वाहन भी शामिल हैं जो भारत स्टेज-II मानक के अनुरूप बनाए गए हैं। व्यावसायिक वाहनों के लिए यह राहत रजिस्ट्रेशन की तारीख से 8 साल तक और निजी वाहनों के लिए 15 साल तक लागू होगी।

सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनिवार्य
छूट केवल उसी स्थिति में मिलेगी जब स्क्रैप किए गए वाहन की श्रेणी का नया वाहन खरीदा जाए। नए वाहन की रजिस्ट्रेशन के समय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करना जरूरी होगा। निजी वाहनों में यह सुविधा केवल पहली रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध होगी।

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा
सरकार का मानना है कि यह नीति राज्य से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वैधता मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी नियम 2021 के अनुसार होगी।

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