एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले  को स्थापित करने होंगे सीसीटीवी कैमरे

By NEHA Published: 5 Oct 2024, 2:27 PM | Updated: 5 Oct 2024, 2:27 PM 1 min read

ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत जारी किए आदेश 

HNN/चंबा

ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी करते हुए  ज़िला चंबा में अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले सभी फार्मेसी-केमिस्ट  को तत्काल प्रभाव से अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे  स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। 

ज़िला में बच्चों को बिना चिकित्सीय  परामर्श  के  अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणी दवाइयों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम और नियंत्रण लगाने के लिए यह आदेश जारी किये गए हैं।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरों को हर समय क्रियाशील और चालू हालत में  रखना होगा तथा कैमरे का रिकॉर्ड  समय-समय पर नियामक प्राधिकरण जैसे ड्रग और पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों के उल्लंघन  की अवस्था में किशोर न्याय  अधिनियम  2015 की धारा 77 तथा किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 56 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । आदेश तत्काल प्रभाव से लागू  होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।