Loading...

लोकसभा निर्वाचन की अवधि के दौरान नकदी ले जाते समय साथ रखें आवश्यक दस्तावेज- डीसी

Ankita • 17 Mar 2024 • 1 Min Read

HNN/ चंबा

लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा मुकेश रेपसवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया के दौरान जिला वासियों को सूचित किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की अवधि के दौरान जिला चंबा में मतदाताओं को धनराशि व शराब का वितरण तथा मतदाताओं को लुभाने के लिए अन्य वस्तु देना या रिश्वत देना दंडनीय अपराध है।

जिसकी निगरानी व रोकथाम के लिए जिला में निर्वाचन अवधि के दौरान सभी पांचो विधानसभा क्षेत्रों में उड़ान दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने जन साधारण से अपील की है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर 50 हजार या इससे अधिक नकद राशि ले जाते समय अपना पैन कार्ड व उसकी प्रतिलिपि, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, बैंक की पासबुक या बैंक खाते की स्टेटमेंट जिसमें निकाली गई राशि को दर्शाया गया हो, यदि ले जाई जा रही राशि व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित हो तो कैश बुक की कापी तथा ले जाई जा रही नगदी के उद्देश्य से संबंधित प्रमाण दस्तावेज जैसे शादी का कार्ड अथवा अस्पताल में दाखिल होने संबंधी दस्तावेज इत्यादि साथ में अवश्य रखें अन्यथा उड़न दस्तों द्वारा धनराशि को ज़ब्त किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि नकदी या अन्य जब्ती की रिहाई की अपील गिरिजा मनकोटिया जिला कोषाधिकारी चंबा को प्रस्तुत की जा सकती है जिनका मोबाइल नंबर 9773736332 तथा ईमेल पता dto–hp@nic.in है।