हेरोइन तस्करी करने के मामले में दोषी को 4 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/मंडी
जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने हेरोइन तस्करी करने के मामले में दोषी को चार साल के कारावास सहित 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान रिंकू तमांग पुत्र रामलाल निवासी गांव सरवरी, डाकघर ढालपुर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक मामला 13 अप्रैल 2023 का है। जब एएनटीएफ की टीम ने सलापड़ पुल पर रात को करीब एक बजे चंडीगढ़ रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका था। जब टीम बस में जांच के लिए चढ़ी तो सीट नंबर नौ पर पिट्ठू बैग लेकर बैठा व्यक्ति घबरा गया। जिसके बाद उन्होंने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। जिस दौरान उसके बैग से 14 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
इसपर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में मुकद्दमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी सारंग वर्मा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू और आगामी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार पुलिस थाना सुंदरनगर ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोष साबित होने पर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।