HNN/ कुल्लू
चिट्टे के साथ पकडे गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को नौ महीने के कैद सहित 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी संजीव कुमार निवासी कंखाड़ी जिला हमीरपुर को यह सजा विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो राजेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई है।
मामला 10 सितंबर 2015 का है। हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल अपनी टीम सहित जब जिया के पास गश्त कर रहे थे तो संजीव कुमार के कब्जे से 15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच पूरी होने पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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जिसके बाद बीते रोज अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे नौ महीने की कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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