HNN/ लाहौल-स्पीति
प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति मे अब मकान बनाने से पहले नक़्शे पास कराने होंगे। यहां सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लांनिग (टीसीपी) को लागू कर दिया है जिसके तहत बनाये गए नियमों का पालन करते हुए ही लोग मकान व होटलों का निर्माण कर सकेंगे।
नियमों के अनुसार, अटल टनल से लेकर तांदी एनएच-3 के दोनों ओर सरकार ने टीसीपी को लागू कर दिया है। इन क्षेत्रों में मकान या होटल का निर्माण करने से पहले टीसीपी से परमिशन लेनी होगी व साथ ही नक्शे भी पास करने होंगे।
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बताया जा रहा है कि सरकार ने अटल टनल के नार्थ पोर्टल से लेकर चंद्रभागा संगम तक सडक़ मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर से लेकर एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को टीसीपी के दायरे में ले लिया है, जबकि नार्थ पोर्टल से कुटबिहाड़ी की तरफ भी क्षेत्र को टीसीपी में लिया गया है।
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