अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 2 जून को करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नहीं स्वीकारी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी।
वहीं अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है।
इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा। बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सीएम अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी पीईटी-सीटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है।
इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर कल यानि मंगलवार को जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था।