सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (10 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रचार करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत पर फैसला करने वाला है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है।
ईडी ने केजरीवाल को जमानत मिलने से पहले अदालत में एक हलफनामा दायर किया। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा। इससे एक गलत संदेश जाएगा। कोई भी अपराधी अंतरिम जमानत के लिए इसका हवाला देने लगेंगे और अंतरिम जमानत मांगने लगेंगे।
ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ना तो संवैधानिक, ना ही मौलिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। केवल चुनाव प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा।
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