उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला : ऑनलाइन कंपनी को पुराना लैपटॉप बेचने के लिए हर्जाना भरना होगा
HNN/ऊना
ऊना में उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ऑनलाइन कंपनी को नया बताकर पुराना लैपटॉप बेचने के मामले में उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। कंपनी को लैपटॉप की कीमत 64,999 रुपये 9% ब्याज के साथ 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी को मानसिक परेशानी के लिए 30,000 रुपये और केस खर्च के लिए 20,000 रुपये भी देने होंगे।
उपभोक्ता रवि कुमार ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड से 12 अगस्त, 2021 को ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन जब उन्होंने पार्सल खोला, तो पाया कि लैपटॉप की स्क्रीन पर खरोंचे थीं और टचपैड व माउस इस्तेमाल किए हुए लग रहे थे। ऑनलाइन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया, जिसके बाद उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई।
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने उपभोक्ता की शिकायत को उचित पाया और अपना फैसला उपभोक्ता के हक में सुनाया। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और ऑनलाइन कंपनियों को अपनी गतिविधियों में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है।