HNN/ ऊना/वीरेंद्र बन्याल
जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला कल्याण विभाग द्वारा जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति ऊना (एससी-एसटी अत्याचार निवारण) बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2020 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 में जिला में कुल 66 मामले सामने आए हैं। जिनमें से 4 मामलों में पुलिस जांच कर रही है जबकि 41 मामले न्यायलय में लंबित पड़े हैं जबकि 21 मामले खारिज हुए हैं।
राघव शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को लंबित पड़े प्रत्येक मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। राघव शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत एससी/एसटी के लोगों को समाज में जातिगत समानता का अधिकार दिलाने, जातिगत भेदभाव व अत्याचार निवारण करते हुए कानूनी रूप से अन्य वर्गों के समान अधिकारी दिलाने हेतू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सजा सहित, कड़ी कार्यवाही करने तथा पीड़ितों को कानूनी संरक्षण दिलवाने के साथ-साथ पुनर्वास राहत राशि विभिन्न धाराओं के तहत सुविधाओं हेतू धन राशि का प्रावधान किया गया है।
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