ओपीएस लागू होते ही अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना होगा शुरू, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड रूल्स संशोधित कर दिए हैं, इस संदर्भ में शुक्रवार को वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई।
अब 15 मई 2003 से वर्ष 2023 के बीच नौकरी लगे करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।
वित्त विभाग ने जारी की ये अधिसूचना
वित्त विभाग के प्रधान सचिव मनीष गर्ग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अस्थाई कर्मचारी के लिए एक साल की निरंतर यानी कंटीन्यूअस सरकारी सेवा पूरी करना जीपीएफ को लेकर पात्रता होगी।
अधिसूचना के अनुसार ये नियम अब जीपीएफ हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट्स रूल्स, 2023 के नाम से जाने जाएंगे। जैसे ही ये सरकारी गजट का हिस्सा होंगे, उसी समय से ये अस्तित्व में माने जाएंगे।