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कच्चीघाटी में अवैध तरीके से बनाए गए पांच मंजिला भवन को गिराने के आदेश जारी

Ankita • 17 Jul 2023 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

राजधानी शिमला के कच्चीघाटी में अवैध तरीके से बनाए गए पांच मंजिला भवन को गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे गिराने के आदेश पारित किए। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत में अवैध निर्माण से जुड़े 67 मामलों पर सुनवाई हुई।

इस दौरान कच्चीघाटी के इस भवन को लेकर भी सुनवाई पूरी हुई। निगम प्रशासन के अनुसार एक व्यक्ति ने बिना नक्शा पास करवाए ही कच्चीघाटी में पांच मंजिला भवन खड़ा कर दिया था। पिछले कई सालों से इस पर सुनवाई चल रही थी। शहर में भवन निर्माण के लिए नगर निगम से नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर निर्माण को अवैध माना जाता है। इस भवन को भी नियमों के खिलाफ मानते हुए अदालत ने इसे गिराने के आदेश जारी किए है।