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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘मोदी सरनेम’ मामले में दोषी करार, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ankita • 23 Mar 2023 • 1 Min Read

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगा दी है।

राहुल की जमानत याचिका पर भी अभ सुनवाई हो रही है। गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल बाद इस मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे, वे आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।

क्या है मामला?
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं।