HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अनुसूचित जाति विभाग) की समस्त कार्यकारिणी ने एक संयुक्त बयान मे भाजपा सरकार पर बैकडोर भर्ती और आरक्षण को दरकिनार करने पर निशाना साधा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन करार दिया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी सेवाओं में बैकडोर भर्ती बिना आरक्षण, बिना भर्ती और पदोन्नति नियम के भर्ती की जा रही है निंदनीय है, असंवैधानिक है।
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के गरीब व शिक्षित लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। कानून और व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। विभिन्न विभागों में मल्टीपरपज टास्क वर्करज के विभाग द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत हजारों पद भरे जा रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।
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इसका सीधा-सीधा स्पष्ट शब्दों में अर्थ यह है कि हिमाचल प्रदेश की दो इंजन भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान में निहित आरक्षण को खत्म कर दिया है। इसी आड़ में भाजपा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग सेवा, कांट्रैक्ट, डेली वेजिज, एस एम सी, पार्ट टाइम वर्करज, आकस्मिक वर्करज आदि भर्ती बिना रोस्टर प्रणाली के कर रही है अनुसूचित जाति, जनजाति ओबीसी के लोगों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है।
भारतीय संविधान में उल्लिखित आरक्षण की पिछले दरवाजे से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी इसी विषय पर भाजपा के पूर्व सांसद व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विरेन्द्र कश्यप ने जयराम ठाकुर सरकार पर बैकडोर भर्ती और आरक्षण पर सीधा सीधा निशाना साधा है जिसका हम पुरजोर समर्थन करते है जिससे उन्होने भाजपा सरकार को रोस्टर प्रणाली के उल्लंघन में कटघरे में खड़ा कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अनुसूचित जाति विभाग) के अध्यक्ष यादवेनदर गोमा, उपाध्यक्ष यशपाल तनाईक सैन, राम नेगी, मोहन नेगी व शिमला जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र कोशल ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि असंवैधानिक बैकडोर भर्ती, मल्टीपरपज टास्क वर्करज भर्ती, आउटसोर्सिंग भर्ती आदि को तुरंत प्रभाव से बंद कर भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में आरक्षण व रोस्टर प्रणाली बहाल की जाए अन्यथा भाजपा सरकार इसके बुरे अंज़ाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
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