Loading...

कानूनी संरक्षक नियुक्ति के लिए 8 मामलों को किया अनुमोदित

By PARUL Published: 12 Mar 2024, 5:27 PM | Updated: 12 Mar 2024, 5:27 PM 1 min read

एडीसी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक हुई आयोजित

HNN/शिमला

अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कानूनी संरक्षक नियुक्ति के लिए जिला के कुल 08 मामलों को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें तहसील चौपाल से 2 मामले, तहसील जुब्बल से 1 मामला, तहसील शिमला ग्रामीण से 2 मामले, तहसील शिमला शहरी से 1 मामला तथा तहसील रोहडू से 2 मामले शामिल रहे।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिला शिमला के कुल 115 दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनके कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए है, जिसमें तहसील शिमला शहरी से 36, तहसील शिमला ग्रामीण से 9, तहसील सुन्नी से 9, तहसील ठियोग से 16, तहसील कुमारसैन से 3, तहसील रामपुर से 5, तहसील ननखड़ी से 6, तहसील चैपाल से 11, तहसील कोटखाई से 8, तहसील जुब्बल से 4, तहसील रोहडू से 4 तथा तहसील चिढ़गांव से 4 कानूनी संरक्षक नियुक्ति शामिल है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के कुल चार प्रकार की बीमारियां जैसे की मानसिक मंदता, स्वलीनता, प्रमष्तिकश, विविध विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी केवल राम चौहान ने किया।