किन्नौर जिले में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा सहज प्रक्रिया से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से उपलब्ध श्रेणियों में अपने मामले प्रस्तुत करने की अपील की है।
रिकांगपिओ
इन श्रेणियों के मामले लोक अदालत में प्रस्तुत किए जा सकेंगे
राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के चेक बाउंस मामलों, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, भरण-पोषण तथा अन्य कम्पाउंडेबल आपराधिक मामलों को शामिल किया जाएगा। इनके अतिरिक्त दीवानी विवाद भी सुनवाई योग्य रहेंगे।
लंबित मामलों के निपटारे का अवसर
न्यायालयों में लंबित क्रिमिनल कम्पाउंडेबल ऑफेंस, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवा संबंधी वेतन व भत्ता मामले, सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व से जुड़े कुछ मामले तथा किराया व विशिष्ट प्रदर्शन सूट जैसी दीवानी श्रेणियों को भी लोक अदालत में रखा जा सकता है।
किन्नौर, रामपुर बुशहर और आनी में संपर्क कर सकते हैं पक्षकार
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेंद्र सैनी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपने क्षेत्र के न्यायिक परिसर — रामपुर बुशहर, रिकांगपिओ और आनी — में संपर्क कर अपने मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01786-223605 या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

