किन्नौर सीमा पर्यटक स्थलों की यात्रा के लिए पर्यटकों को जारी किए गए जरूरी दिशा-निर्देश
उपायुक्त किन्नौर ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। दोपहर 2 बजे तक ही इन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति होगी और आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा।
रिकांगपिओ
सीमावर्ती स्थलों में भ्रमण के लिए तय हुए नियम, दोपहर 2 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश
उपायुक्त किन्नौर डॉ. कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तय किया गया कि भारतीय सीमा से सटे किन्नौर के पर्यटक स्थलों में आने वाले पर्यटकों को कुछ मानक दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें सबसे अहम है कि सीमावर्ती स्थल केवल दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
पहचान-पत्र और अनुशासन अनिवार्य, फोटोग्राफी पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी आगंतुकों को आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। सैन्य क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी सैन्य उपकरण या संरचना की फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। साथ ही पर्यटकों से अपेक्षा की गई कि वे इन स्थलों पर अनुशासन बनाए रखें।
सड़क, संचार और बिजली की व्यवस्था को चुस्त करने के निर्देश
डॉ. कुमार शर्मा ने सीमावर्ती स्थलों जैसे शिपकिला और रानी-कंडा के खाना दूमती तक सड़क व्यवस्था, संकेतक बोर्ड, संचार सुविधा और बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यह जरूरी है।
सेना, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक, सेना, आईटीबीपी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, एसडीएम कल्पा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे मिलकर पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें ताकि सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।