Loading...

कृषि विवि की भूमि पर्यटन ग्राम के लिए हस्तांतरित करने पर रोक

NEHA • 24 Sep 2024 • 1 Min Read

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन ग्राम (टूरिज्म विलेज) के लिए हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कांगड़ा में टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था, जिसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश कृषि शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले का विवि के शिक्षक संघ, छात्र, गैर शिक्षक व पेंशनर संघ ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कृषि विवि गैर शिक्षक संघ ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है।

कृषि विवि गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि यह विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों और छात्रों की जीत है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस निर्णय को स्थायी रूप से वापस लेगी।