केंद्र सरकार ने आज अग्निवीरों को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की है। इसी के साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट की घोषणा की गई है।
हालांकि, आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है।
फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट से भी छूट
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अंडर सेक्रेटरी शिव लहरी मीणा ने बताया कि बीएसएफ की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट यानी शारीरिक क्षमता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। अर्थात उन्हें दोबारा शारीरिक क्षमता परीक्षा में पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधे ही अगले दौर में भर्ती के पात्र होंगे।
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अन्य बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट
पूर्व अग्निवीर श्रेणी से भर्ती होने वाले अन्य बैच (प्रथम बैच के अतिरिक्त अन्य सभी) के उम्मीदवारों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण के अलावा सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु-सीमा नियम में तीन साल की छूट लागू रहेगी।
25 फीसदी उम्मीदवारों को सीधे सेना में स्थायी नौकरी
अग्निवीर भर्ती के पहले बैच से पास आउट होने वाले 25 फीसदी उम्मीदवारों को सीधे सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी। जबकि शेष 75 फीसदी अग्निवीर उम्मीदवारों को सेना की विभिन्न यूनिटों, पुलिस भर्ती, केंद्रीश सशस्त्र बलों आदि की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई अन्य लाभ भी मिलते हैं।
पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट
शेष 75 फीसदी उम्मीदवारों जो अन्य सैन्य बलों में आवेदन करने के इच्छुक होंगे उन्हें इस अधिसूचना के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण के अलावा पहले बैच में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु-सीमा नियम में पांच साल की छूट दी जाएगी।
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