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गरीब बेटियों के विवाह का सहारा है “मुख्यमंत्री शगुन योजना”

Ankita • 28 Jan 2024 • 1 Min Read

शादी से दो माह पहले या छ: महीनों बाद तक लाभार्थी उठा सकते है इस योजना का लाभ

HNN/ मंडी

प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका सीधा लाभ प्रदेश के गरीब लोगों को मिल रहा है। एक ऐसी ही योजना है मुख्यमंत्री शगुन योजना जिसमें बीपीएल परिवारों की बेटियों को सरकार ने सहायता उपलब्ध करने की योजना धरातल पर लाई है। महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढाया है जीवंत उदाहरण बनाया है।

शगुन योजना के तहत सरकार बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 31 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि महिला एवं बाल विकास विभाग सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के माध्यम से दे रही है तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं। शादी से दो माह पहले या शादी के छ: महीनों बाद तक इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थी द्वारा उठाया जा सकता है।

इसके उपरांत लाभ इस योजना का नहीं मिलेगा। योजना का लाभ केवल ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे बीपीएल परिवारों से सम्बन्ध रखने वालों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे माता पिता/संरक्षक अथवा स्वयं लड़की (यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं) को लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लड़की हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लड़के की 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर लड़की का विवाह ऐसे व्यक्ति से होता है जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है तब भी उस लड़की की पात्रता इस योजना का लाभ उठाने के लिए बनी रहेगी।

आवेदन प्रक्रिया व भुगतान माध्यम……
शगुन योजना का आनलाईन/आफलाईन किसी एक माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)मोड द्वारा किया जाता है जोकि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज……
शगुन योजना के लिए आवेदनकर्ता लड़की का हिमाचली प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का बीपीएल प्रमाण पत्र और अगर लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है तो उस सूरत में उसका अपना बीपीएल प्रमाण पत्र, लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो किसी सक्ष्म अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, शादी की प्रस्तावित तिथि, उस व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति से शादी हो रही है तथा इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संबन्धित ग्राम पंचायत, नगर पालिका या निगम द्वारा जारी किया गया हो।

उस व्यक्ति की जन्म तिथि जिससे विवाह हो रहा है तथा इस बारे भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को निर्धारित पत्र के साथ लगा कर आवेदन प्रस्तुत करें। इस बात का ध्यान आवेदन कर्ता रखें कि मुख्यमंत्री कन्या दान योजना या शगुन योजना में से किसी एक योजना का ही लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना के लिए लड़की के माता-पिता, अभिभावक या यदि लड़की बेसहारा है तो स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र यहां प्राप्त करें…….
निर्धारित प्रपत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ),प्रभारी नारी सेवा सदन या अधीक्षक बालिका आश्रम के पास प्राप्त किया जा सकता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी गोपालपुर अनिता शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि पहली अप्रैल 2021 से लागू शगुन योजना में गोपालपुर खंड में गत वितीय वर्ष में 44 आवेदनकर्ताओं को लाभ पहुंचा तथा इस वित्तीय वर्ष (2023-24) में अभी तक 33 लाभार्थियों को 31000 रूपये प्रत्येक की दर से 1023000 रूपये दिए गए तथा 4 मामले विभाग के पास विचाराधीन हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत अधिक जानकारी पाने के लिए सरकाघाट स्थित सीडीपीओ कार्यालय, वृत पर्यवेक्षक कार्यालय या फिर अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्रों से सम्पर्क किया जा सकता है।

उपमंडलाधिकारी( ना. ) सरकाघाट स्वाति डोगरा ने कहा कि सरकार ने विभिन्न गरीब, असहाय , जरूरतमंद लोगों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है जिनका पात्र लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उनमें से शगुन योजना भी एक है जिसमें नवविवाहित जोड़े सम्मान का जीवन जीएं इसके लिए सरकार द्वारा बेटी की शादी के लिए गरीब पात्र परिवारों को यह सहायता राशि दी जाती है।