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चरस के आरोपी को 11 साल का कठोर कारावास, 1.10 लाख रुपये जुर्माना

SAPNA THAKUR • 23 Nov 2022 • 1 Min Read

HNN/ मंडी

विशेष न्यायाधीश एक मंडी के न्यायालय ने चरस रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 11 साल के कठोर कारावास सहित 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। मामला 10 जून 2021 का है जब पुलिस गश्त के दौरान रोपड़ी मोड़ पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो कि पैदल ही जा रहा था और उसके हाथ में एक बैग भी मौजूद था।

पुलिस को जब व्यक्ति की गतिविधियों पर संदेह हुआ तो उसे पकड़ कर उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई। इस दौरान बैग के अंदर से 1 किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जिला कुल्लू के लंका बेकर के शेष राम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत केस दर्ज किया और अदालत में चालान पेश किया गया।

अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं न्यायालय ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।