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चरस तस्करी का मामला: दोषी को 8 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Ankita • 24 May 2023 • 1 Min Read

HNN/ मंडी

जिला मंडी में चरस तस्करी में पकड़े गए व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई है। यह सज़ा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने सुनाई है।

उन्होंने बताया कि कठोर कैद के साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गौरतलब है कि 14 जनवरी 2014 को सुंदरनगर पुलिस नरेश चौक पर नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने मंडी की तरफ से आ रही एक मारुति कार को जाँच के लिए रुकवाया था। तलाशी के दौरान कार सवार शेर सिंह पुत्र देवी सिंह गांव डुंगी प्लेट डाकघर गलोट, तहसील नालागढ़ जिला सोलन के पास से 850 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

सुंदरनगर के बीएसएल कालोनी थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसमें 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए व आरोप साबित होने पर यह सजा सुनाई गई।