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चरस तस्करी के आरोप में दोषी को चार साल के कठोर कारावास सहित जुर्माना की सजा

PARUL • 19 Oct 2023 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में स्पेशल जज सरकाघाट कैंप स्थित जोगिंद्रनगर की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में दोषी को चार साल कठोर कारावास सहित 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान रणजीत सिंह निवासी सिरत डाकघर मोहटली जिला कांगड़ा के रुप में हुई है।

मामला 13 नवंबर 2014 का है जब पुलिस की टीम ने गलू के पास नाकाबंदी कर रखी थी। जिस दौरान गुम्मा की ओर से एक सफेद रंग की गाड़ी आई। जिसे तलाशी के लिए रुकने का इशारा किया गया। लेकिन चालक गाड़ी को भगाकर जोगिंद्रनगर की तरफ ले गया। जिस पर पुलिस को शक हुआ व पुलिस ने अपनी गाड़ी से आरोपी का पीछा किया।

पुलिस ने आरोपी को गाड़ी सहित दो मोड़ आगे चीड़ के जंगल में रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान चालक की सीट के नीचे से एक बैग मिला। जिसकी तलाशी लेने पर उससे 800 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया।

वहीं अदलात में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि अदलात में आरोपी के खिलाफ दस गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदलात ने आरोपी को दोषी करार दिया और चार साल के कठोर कारावास सहित 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।