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चरस तस्करी के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 30 Oct 2023 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास सहित 40 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषी की पहचान नेपाल के मूल निवासी नीतिश उर्फ सन्नी वर्तमान निवासी मकान नंबर-64 अपर कैंड, नाहन, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। बता दें कि मामला 10 अक्तूबर 2015 का है जब पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी की टीम धनोटू सब्जी मंडी क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान धनोटू पुल से एक व्यक्ति कंधे पर बैग उठाए सुंदरनगर की ओर से पैदल आ रहा था।

पुलिस की टीम ने नीतिश को तलाशी के लिए रोका। पुलिस की टीम को सामने देखकर आरोपी घबरा गया। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली और उसमें से 240 ग्राम चरस बरामद की। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नीतिश को गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।

न्यायालय में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा के द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि अदालत में 11 गवाहों के दर्ज बयान को सुनने के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे चार वर्ष के कठोर कारावास सहित 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।