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चरस तस्करी मामले में दोषी को छह साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 5 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/सोलन

जिला में विशेष सत्र न्यायाधीश-1 सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने चरस तस्करी मामले में दोषी को छह साल के कठोर कारावास सहित 60 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता उसे 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान राहुल निवासी ग्राम ओड्डा डाकघर खनेरी तहसील रामपुर जिला शिमला के रूप में हुई है।

बता दें मामला 02 जनवरी 2018 का है। जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजगढ़-सोलन मार्ग सर्कुलर रोड पर आरोपी को देर रात 12:15 बजे पकड़ा था। आरोपी एक बैग में चरस लेकर जा रहा था। इस दौरान जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे कब्जे से 680 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया।

अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजय पंडित ने की। उन्होने बताया कि अदालत में मामले में 11 सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद आरोपी का दोष साबित होने पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।