चरस तस्करी मामले में दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/मंडी
जिला मंडी में सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (एक) की अदालत ने चरस तस्करी मामले में दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास सहित एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान गुलाब सिंह पुत्र ज्वाला राम निवासी बालगन (कथोग) तहसील पधर के रूप में हुई है।
बता दें मामला 23 नवंबर 2020 का है। जब पुलिस की टीम हिमरी गंगा में सरकारी स्कूल सिथुन के पास यातायात चेकिंग के लिए मौजूद थी। इसी दौरान डायना पार्क की तरफ से पगडंडी से होते हुए हाथ में थैला उठाए एक व्यक्ति आया। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति रुका और पीछे की ओर मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे काबू कर लिया। पुलिस ने जब उसके पास मौजूद थैले की तलाशी ली तो उसमें से 2.078 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
जिसके बाद उन्होंने उक्त व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मालमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद आरोपी पर अदालत में अभियोग चलाया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में इस मामले से संबंधित 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद अदालत ने दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।