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चरस तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 22 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (एक) ने चरस तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि आरोपी किसी दुरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान रमजान पुत्र मोहम्मद यासिन गांव थाटीधार (हुरला) तहसील भुंतर जिला कुल्लू के रूप में हुई है।

बता दें मामला 22 जनवरी 2018 का है। जब पुलिस की टीम यातायात चेकिंग के लिए थलौट में मौजूद था। इसी दौरान मनाली से मंडी की ओर आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया तो कार चालक पुलिस को देखकर घबरा गया। कार की चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कैरी बैग में 1.162 किलोग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद उन्होंने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद आरोपी पर अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि दालत में इस मामले से संबंधित 11 गवाहों के बयान दर्ज किए। जिसके बाद अदालत ने दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।