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चरस तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

PARUL • 8 Jun 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान सोहन सिंह पुत्र हल्कू निवासी गांव धमरेहड, डाकघर झंटीगरी व जिला मंडी निवासी के रूप में हुई है।

मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज व उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। लोक अभियोजक मंडी नवीना राही ने बताया कि मामला 21 अक्तूबर, 2018 का है, जब पुलिस थाना धर्मपुर की टीम गश्त के दौरान ख्यालग (धर्मपुर) के पास मौजूद थी।

इसी दौरान एक व्यक्ति लौंगणी की तरफ से पैदल आ रहा था, जिसके पास एक थैला था। उक्त व्यक्ति पुलिस को देख कर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। जब उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.27 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज किया। जिसके बाद मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।