चरस तस्करी मामले में दोषी को साढ़े तीन वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया
HNN/मंडी
जोगिन्द्रनगर- सरकाघाट के स्पेशल जज डॉ. अबीरा वासु की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के अर्तगत एक मामले में आरोपी तिलक राज गांव कंपना डा. सुधार तहसील पधर को 360 ग्राम चरस रखने के जुर्म में साढे तीन साल जेल व 50 हजार रुपये जुमानें की सजा सुनाई है।
यदि वह किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। उपजिला न्यायवादी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 13 फरवरी 2017 जोगिन्द्रनगर पुलिस ने अपरोचरोड पर सुबह साढे तीन बजे नाका लगाया हुआ था। आरोपी तिलक राज हाथ में एक बैग पकडकर अंधेरे मे आ रहा था व अचानक पुलिस को देख कर घबरा गया व पीछे भागा जिसे पुलिस ने दबोच कर उसकी तलाशी ली।
तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 360 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले की तफतीश एएसआई राजेश कुमार ने की। शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष में इस प्रकरण में 10 सरकारी गवाह पेश किये।