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चरस रखने के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

SAPNA THAKUR • 24 Dec 2022 • 1 Min Read

HNN/ कुल्लू

चरस तस्करी के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें आरोपी पूर्ण चंद निवासी विष्ठ बेहड़ कुल्लू को यह सजा विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो राजेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई है।

जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि चार फरवरी 2016 को पुलिस ने कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग तीन स्थित 16 मील के पास पूर्ण चंद को 505 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ थाना मनाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया और कुल्लू की अदालत में चालान पेश किया गया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पूर्ण चंद निवासी विष्ठ बेहड़ कुल्लू को दोषी करार दिया और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी किया है।