HNN/ शिमला
राजधानी शिमला में चिट्टे सहित पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सज़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाई है। उन्होंने बताया कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान अजय चौहान (26) पुत्र हिम्मत सिंह गांव तंगडू डाकघर झाकड़ी तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला के रूप में हुई है।
मामले की जानकारी उपजिला न्यायवादी कमल चन्देल ने दी है। गौरतलब है कि 6 जनवरी, 2023 को पुलिस ने गश्त के दौरान तंगडू खड्ड के पास उक्त आरोपी को 5.68 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले में 10 गवाह अभियोजन की ओर से जबकि 3 गवाह अभियुक्त की ओर से पेश किए गए। न्यायालय में इस मुकद्दमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंद व केएस जरयाल ने की है।

