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चिट्टे के साथ पकड़े गए दोषी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा

Ankita • 16 Jul 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

शिमला में चिट्टे के मामले विशेष अदालत वन ने एक आरोपी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के साथ ही उसे 25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया या है।

दरअसल, 29 नवंबर, 2019 को पुलिस पार्टी ने रात्रि गश्त व यातायात चेकिंग के लिए तारादेवी नजदीक टुटू में एक वोल्वो बस की चेकिंग की गई। बस में सीट नंबर 17 पर बैठे युवक से सफर करने का कारण पूछा गया जो कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका।

जिसने अपना नाम राहुल चौहान बताया। युवक ने अपनी गोद मे एक सफेद रंग का पैकट पकड़ रखा था। पुलिस ने जब तलाशी ली तो थैली के अंदर 10 ग्राम चिट्टा पाया गया। राहुल चौहान के खिलाफ थाना बालुगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

केस के दौरान अभियुक्त राहुल चौहान के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 9 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध करवाए गए। कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी वन शिमला ने मामले की पैरवी की। देवेन्द्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत वन शिमला ने सोमवार को साक्ष्यों को मद्देनजर आरोपी राहुल चौहान को उपरोक्त सजा सुनाई है।