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चुनाव प्रचार अवधि 30 मई शाम 6:00 बजे हो जाएगी समाप्त

Ankita 29 May 2024 Edited 29 May 1 min read

प्रचार में लगे गैर मतदाताओं को छोड़ना होगा संसदीय क्षेत्र

HNN/ मंडी

जिला मजिस्ट्रेट अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे संसदीय क्षेत्र मंडी के गैर मतदाताओं को उनकी उपस्थिति 30 मई शाम छह बजे से लेकर एक जून, 2024 शाम छह बजे तक या मतदान समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दी है।

यह आदेश उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जारी किए हैं। आदेशों में 30 मई, 2024 को शाम 6 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक लाउडस्पीकर के उपयोग, रैली और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि चुनाव डयूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर सेल्यूलर फोन, वायरलेस फोन या कोई भी उपकरण जो ध्वनि को बढ़ा सकता है, ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर किसी भी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा।