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चेक बाउंस के दोषी को छह माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL 1 May 2024 Edited 1 May 1 min read

HNN/मंडी

जिला मंडी में सिविल जज गोहर प्रतीक गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह के कारावास सहित 13 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी की पहचान दलीप कुमार पुत्र कुंजे राम निवासी सुमनीधार तहसील बालीचौकी के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, दलीप कुमार ने भीमा काली इंटरप्राइज कुकलाह के नाम से अपना कारोबार चलाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाढू से नौ लाख रुपये का ऋण लिया था। लेकिन वह ऋण की नियमानुसार निर्धारित किस्तें जमा करने में आनाकानी करता रहा। इसको लेकर बैंक अधिकारी ऋण की किस्त लेने के लिए कई बार आरोपी के पास गए।

तो दोषी ने नकद राशि न होने की सूरत में अधिकारी को एक बैंक का चेक थमा दिया। जब बैंक ने आरोपी से कर्ज की वसूली को लेकर चेक लगाया, तो बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद बैंक अधिकारी ने मामले को अपने वकील के समक्ष रखा।

आरोपी को वकील के माध्यम से नोटिस जारी करवाया गया। लेकिन उसने न ही नोटिस का जवाब दिया और न ही पैसा वापिस किया। इसके बाद मामले को सिविल कोर्ट गोहर की अदालत में पेश किया। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।