चेक बाउंस मामले के दोषी को अदालत ने सुनाया कारावास, एक लाख रुपए लगाया जुर्माना
HNN/ ऊना
चेक बाउंस मामले के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। ज्यूडिशयल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नम्बर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।
राजेश सिंह पुत्र रोशन लाल (अम्बे जनरल स्टोर गगरेट के मालिक) ने अदालत में केस दर्ज करवाया था कि वर्ष 2013 में एक व्यक्ति ने उनसे 60 हजार रुपए उधार लिए थे। आरोपी ने उन्हें अगले महीने उधार ली गई रकम को लौटाने का वायदा किया था। उनके द्वारा रकम मांगने पर आरोपी ने उन्हें 60 हजार रुपए का चैक दिया जोकि बाऊंस हो गया।
इस बारे शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से आरोपी को एक नोटिस जारी किया और उसके बाद अदालत में केस कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने अहम फैसले में आरोपी को 138 नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 4 माह की कैद तथा एक लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है।