HNN/मंडी
जिला मंडी में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को चार माह के कारावास सहित छह लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान पूरब राम निवासी किगस (पनारसा) तहसील ओट के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, श्याम लाल पुत्र ज्ञान चंद निवासी टकोली (नगवाईं) तहसील ओट ने आरोपी पूरब राम के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर की थी कि आरोपी पूरब ने विधिक देनदारी के तहत उसे 3.50 लाख रुपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
ऐसे में श्याम लाल ने अपने अधिवक्ता लोकेंद्र कुटलैहड़िया के माध्यम से 15 दिन का कानूनी नोटिस आरोपी को जारी करके राशि अदा करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न कर पाने पर उसने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर कर अभियोग चलाया था। जिसके बाद अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को चार माह के कारावास सहित छह लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





