चेक बाउंस मामले में आरोपी को 1 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/ऊना
जिला ऊना में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी एक साल के कारावास सहित 1.85 लाख रुपये का जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान सुरेश सैनी, निवासी ऊना के रूप में हुई है।
बता दें मामला दिसंबर 2019 का है जब सुरेश सैनी ने आरसी शर्मा पुत्र कांशीराम, निवासी गांव नारगड़ू, डाकघर बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना से 1.50 लाख रुपये की राशि ली थी और बदले में चेक दे दिया। जिसके बाद आरसी शर्मा ने उक्त चेक कांगड़ा बैंक ब्रांच बंगाणा में लगा दिया। लेकिन उसके खाते में पैसे न होने के कारण चेक बैंक से बाउंस हो गया।
जिसके बाद आरसी शर्मा ने सुरेश सैनी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद आरसी शर्मा 3 जून 2020 को एक कानूनी नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट एडवोकेट लोकेश शर्मा के माध्यम से भेजा। लेकिन आरोपी ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया।
जिसके बाद मामला अधिवक्ता लोकेश शर्मा के माध्यम से चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचा। अदालत में पीड़ित की सभी दलीलों को सुनने एवं साक्ष्यों को देखते हुए सुरेश सैनी को चेक बाउंस के आरोप में उक्त सज़ा सुनाई गई।