Loading...

चेक बाउंस मामले में आरोपी को मिला छह माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 27 Dec 2023 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक के न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह के कारावास सहित तीन लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान सुरेश कुमार निवासी पपलाहण (चुक्कु) तहसील पधर के रूप में हुई है।

बता दें कि आरोपी ने गुरदास पुत्र देवी सिंह गांव सनेड़ तहसील पधर से 2,10,000 रुपये की राशि उधार ली थी। आरोपी ने पीड़ित को कहा था कि वह यह राशि 15 दिन में वापस लौटा देगा। लेकिन आरोपी ने तय किए गए समय में राशि नहीं लौटाई। जिसके बाद पीड़ित ने इस राशि की मांग की गई तो आरोपी ने उसे उक्त राशि का एक चेक जारी किया था।

पीड़ित ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। इस पर पीड़ित ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर राशि की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर पीड़ित ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद अदालत में सभी सबूतों और गवाहों को मध्यनज़र रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उक्त सज़ा सुनाई गई।