HNN/मंडी
थुनाग की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को तीन माह की साधारण कैद और एक लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई है। मुआवजा अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता हीरा लाल ने आरोप लगाया था कि मेहर चंद ने उनसे 70 हजार रुपये के सेब खरीदे थे और पैसा अदा करने के लिए चेक जारी किया था, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता के लीगल नोटिस मिलने के बाद भी मेहर चंद ने पैसा नहीं लौटाया।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
अदालत ने आरोपों को सही पाया और उपरोक्त सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता के वकील एनएस ठाकुर ने बताया कि अदालत का यह फैसला न्यायसंगत है और आरोपी को सजा मिलना जरूरी था।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group
