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चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 6 Apr 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 के न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 32 लाख रुपए की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 60 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान बल्ह तहसील के गुटकर स्थित मैसर्ज सुप्रीम टायर्स के मालिक सुखविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्त्ता मोहन सिंह ठाकुर पुत्र अच्छर सिंह निवासी टारना हिल की देनदारी अदा करने के लिए 13 सितम्बर, 2017 को 10-10 लाख रुपए के 2 चैक जारी किए थे। शिकायतकर्त्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण ये बाउंस हो गए।

इस पर शिकायतकर्त्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेज कर राशि की मांग की थी। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने राशि अदा नहीं की। जिसके बाद शिकायतकर्त्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत में दोष साबित होने दोषी को उक्त सज़ा सुनाई गई।